भारत में संपत्ति और भूमि की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यह महानगरीय शहरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सच है। इसलिए, स्थायी और किफायती आवास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना या पीएमएवाई की शुरुआत की।
2022 तक सभी के लिए ‘आवास के रूप में भी जाना जाता है, इस क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का लक्ष्य विशेष आर्थिक वर्गों से संबंधित भारतीयों के लिए 2 करोड़ से अधिक घर बनाना है।
आवासीय संपत्ति या जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति उक्त क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। हालांकि, ऋण ब्याज सब्सिडी केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG) या मध्य आय समूह (MIG) से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 2022 तक सभी को आवास प्रधान करना है और विशेष आर्थिक वर्गों से संबंधित भारतीयों के लिए 2 करोड़ से अधिक घर बनाना है।
इसमें आवासीय संपत्ति या जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति उक्त क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
लेकिन ऋण ब्याज सब्सिडी केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय समूह (LIG) या मध्य आय समूह (MIG) से संबंधित व्यक्तियों को ही मिलेगी जो निम्न है
इकनोमिक सेक्शन | सब्सिडी (%) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) | 6.5 |
निम्न आय समूह(LIG) | 6.5 |
मध्य आय समूह फर्स्ट (MIG I) | 4 |
मध्य आय समूह सेकण्ड (MIG II) | 3 |
सब्सिडी : आवास योजना के आवेदकों को पहले ये जान लेना चाइये की वे सब्सिडी के पात्र हे या नहीं। सब्सिडी की गणना परिवार की वार्षिक आय से की जाती है और परिवार की वार्षिक आय की गणना निवेश, नौकरी और विभिन्न स्रोतों से एक परिवार में सभी सदस्यों की आय को ध्यान में रखकर की जाती है।
Table of Contents
इकोनॉमिक गुरुप के लिए इनकम रेंज :
इकोनॉमिक सेक्शन | एनुअल इनकम रेंज |
आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) | 0 से 3 लाख तक |
निम्न आय समूह(LIG) | 3 लाख से 6 लाख तक |
मध्य आय समूह फर्स्ट (MIG I) | 6 लाख से 12 लाख तक |
मध्य आय समूह सेकण्ड (MIG II) | 12 लाख से 18 लाख तक |
यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 18 लाख से अधिक हे तो उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
आवास योजना को क्षेत्र के आधार पर दो भागो में विभाजित किया गया हे
(1)प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (2 )प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण
(1)प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी :
इस योजना के शहरी डिवीज़न में भारत के लगभग 4300 शहर और कसबे शामिल है।यह योजना कई विकास प्राधिकरणों के लिए भी है, जो शहरी केंद्रों में योजना के प्रभारी हैं, जिनमें विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास निकाय, विशेष क्षेत्र विकास विभाग, अधिसूचित योजना प्राधिकरण और अन्य शामिल हैं।
जुलाई 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी में टोटल अनुमानित सब्सिडी 4.95 लाख करोड़ हे जिसमे से 51000 करोड़ रुपये पात्र आवेदकों को दे दिए गए है।
प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी के ऑफर और लाभ :
फीचर्स | मध्य आय समूह फर्स्ट (MIG I) | मध्य आय समूह सेकण्ड (MIG II) |
सब्सिडी का इंट्रेस्ट रेट | 4.00% | 3.00% |
आवास इकाई का अधिकतम कालीन क्षेत्र | 160 sq. m | 200 sq. m |
अधिकतम सब्सिडी अमाउंट | Rs.2.35 लाख | Rs. 2.30 लाख |
सब्सिडी के लिए अधिकतम होम लोन | Rs. 9 लाख | Rs. 12 लाख |
होम लोन की अधिकतम अवधि | 20 years | 20 years |
नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के लिए ब्याज सब्सिडी की रेट | 9% | 9% |
इसे हम एक एक्साम्पल से समझते हे
माना श्री मनोज कुमार मध्य आय समूह फर्स्ट (MIG I) से संबंधित हैं और 40 लाख का मकान खरीद रहे हैं।जिसके लिए उन्हें अनिवार्य 20% डाउन पेमेंट क्लीयर करना होगा, जिसकी राशि 8 लाख रुपये हे। शेष रुपये 32 लाख का मनोज कुमार ने होम लोन लिया जिसकी ब्याज दर 8 % पर एनम है।
क्योंकि वह MIG-I से संबंधित है, इसलिए वह 9 लाख की राशि पर सब्सिडी के लिए पात्र है। इसका मतलब हे की उसे केवल 23 लाख पर 8 % की दर से भुगतान करना पड़ेगा बाकि शेष राशि पर उसे 4 % की दर से भुगतान करना पड़ेगा। हालाँकि सब्सिडी की राशि 2.35 लाख रु से अधिक नहीं हो सकती है।
इसके विपरीत, यदि श्री मनोज कुमार मध्य आय समूह सेकण्ड (MIG II) से संबंधित है, तो वे 12 लाख रु की सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसका मतलब हे की उसे केवल 20 लाख पर 8% की दर से भुगतान करना पड़ेगा बाकि शेष राशि पर उसे 4 % की दर से भुगतान करना पड़ेगा। हालाँकि सब्सिडी की राशि 2.50 लाख रु से अधिक नहीं हो सकती है।
(2 )प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण :
जैसा की नाम से पता चल रहा हे की इस योजना में गाँव, मलिन बस्तियाँ, और अन्य ग्रामीण क्षेत्र भी इस क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के दायरे में आते हैं।प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के रूप में वर्गीकृत परिवारों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उन्हें अपने घरों के लिए किफायती वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिल सके।
इस योजना के तहत जनवरी 2020 तक लगभग 1.4 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है।
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफर और लाभ :
फीचर्स | आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) | निम्न आय समूह(LIG) |
सब्सिडी का इंट्रेस्ट रेट | 6.50% | 6.50% |
आवास इकाई का अधिकतम कालीन क्षेत्र | 30 sq. m | 30 sq. m |
अधिकतम सब्सिडी अमाउंट | Rs. 2.67लाख | Rs. 2.67 लाख |
सब्सिडी के लिए अधिकतम होम लोन | Rs. 6लाख | Rs. 6 लाख |
होम लोन की अधिकतम अवधि | 20 years | 20 years |
नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के लिए ब्याज सब्सिडी की रेट | 9% | 9% |
इसे हम एक एक्साम्पल से समझते हे
माना श्री अविनाश चौधरी ने एक घर बनाने का फैसला किया, जिसके लिए शुद्ध लागत लगभग 26 लाख रुपये है।वह भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपये के होम लोन के लिए आवेदन करता है।क्योकि वह आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) में आता हे इसलिए उसको 6 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी इसलिए उसको केवल 15 लाख पर रेगुलर इंट्रेस्ट देना पड़ेगा बाकि शेष राशि पर उसे 6.50 % की दर से भुगतान करना पड़ेगा। हालाँकि सब्सिडी की राशि 2.67 लाख रु से अधिक नहीं हो सकती है।
आवासीय योजना के फीचर्स
प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 का प्राथमिक लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इसके अलावा,नीचे सूचीबद्ध कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो निम्न हे
इस योजना का उदेशय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों,महिलाओ ,अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से विकलांग वर्ग के व्यक्तियों को किफायती दर पर आवास प्रधान कराना है।
जब ग्राउंड फ्लौर की बात आती हे, तो वरिष्ठ नागरिक सरकार के साथ दावा कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।
इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों को इसके लिए पंजीकरण करना होगा।इसके अलावा, महिलाओं मुख्य रूप से माताओं या पत्नियों को लाभार्थी में नामित किया जाना अनिवार्य है।
इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय, विधवा और निम्न-आय वर्ग के सदस्य को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिब्लिटी क्राइटेरिया :
योजना में आवेदन करने से पहले,आवेदक को इस बात का पता होना चाहिए कि वह सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य है।निम्नलिखित कारक प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं।
कोई भी आवेदक अपनी आय सीमा के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS),निम्न आय समूह(LIG), मध्य आय समूह फर्स्ट (MIG I) और मध्य आय समूह सेकण्ड (MIG II) श्रेणियों में आएगा।हालांकि,अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 18 लाख से अधिक हे तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने के लिए अयोग्य होंगे।
एक महिला का नाम संपत्ति के कागजात पर होना चाहिए।या तो वह महिला घर की अकेली मालिक हो या फिर उसका संयुक्त स्वामित्व हो सकता है, जहां योजना का लाभ उठाने के लिए मालिकों में से एक महिला होना आवश्यक है।जब परिवार में कोई महिला नहीं है तो इस नियम को पार किया जा सकता है।
- यह आवासीय योजना केवल नयी सम्पति की खरीद के लिए हे इसलिए आवेदक के पास आवेदन के समय कोई अन्य पक्की सम्पति नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करते समय आवेदक पहले किसी राज्य या केंद्र सरकार की अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- आवेदक को घर या सम्पति खरीदने के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रों, कस्बों, गांवों या शहरों में से एक से संबंधित होनी चाहिए।
- लाभार्थियों को पहले से किसी वित्तीय संस्थान,प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत लाभ नहीं लिया जाना चाहिए।
- यदि होम लोन का लाभ उठाने का प्राथमिक कारण पहले से मौजूद संपत्ति का नवीनीकरण या विस्तार है, तो उस सम्पति का नवीनीकरण या विस्तार पहली ऋण किस्त प्राप्त करने से 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे आवेदन करे
इसके लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे
स्टेप 1 :
प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 :
मीनू टैब में सिटीजन असेसमेंट पैर क्लिक करे।
स्टेप 3 :
आवेदक को इसमें अपना आधार नंबर डालना होगा।
स्टेप 4 :
आधार नंबर के सफलता पूर्वक सबमिशन के बाद उसे आवेदन के पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा।
स्टेप 5 :
आवेदक को इस पृष्ठ पैर अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी जैसे -आय विवरण, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।
स्टेप 6 :
सबमिशन से पहले आवेदक को अपनी सारी डिटेल दोबारा चेक कर लेनी चाइये।
स्टेप 7 :
जब एक बार आवेदक सेव बटन पर क्लीक करता हे तो उसे एक विशिष्ट एप्लिकेशन नंबर मिलेगा जिसका आवेदक ने जो मोबाइल नंबर डाला हे उस पैर मैसेज भी आएगा। आवेदक को ये नंबर संभल के रखना चाइये।
स्टेप 8 :
आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करना चाहिए।
स्टेप 9 :
अंत में, व्यक्ति अपने निकटतम सीएससी कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय संस्थान में फॉर्म जमा कर सकता है।उसे फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
अगर आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में असुविधा हे तो वह योजना का ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता हैं और एक अधिकृत बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज सैलेरी और सेल्फ एम्प्लॉयड आवेदक के लिए अलग अलग है।
सैलेरी आवेदक के लिए
जो सैलरी वाला आवेदक हैं, उन्हें इस सीएलएसएस से लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
आवेदन पत्र (आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें)
आइडेन्टिटी का प्रूफ :
आइडेन्टिटी का प्रूफ देने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट कुछ भी दिखा सकते है।इसके अलावा आवेदक का पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
एड्रेस का प्रूफ :
आवेदक के एड्रेस का प्रूफ के लिए निम्न से कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य हे जैसे – वैध पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उपयोगिता बिल, किराया समझौता, जीवन बीमा योजना, निवास पता प्रमाण पत्र, डाकघर में बचत बैंक खाता विवरण, संपत्ति कर रसीदें, क्रेडिट कार्ड विवरण शामिल हैं जो तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
इनकम का पुरूफ़ :
आवेदक को आय का प्रमाण के लिए 6 महीने का बैंक विवरण, अंतिम 2 महीने की सैलरी स्लीप और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) या नवीनतम फॉर्म 16 होना चाइये।
प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट :
बेचने के लिए समझौता, संपत्ति दस्तावेजों की एक श्रृंखला (आवश्यकतानुसार), आवंटन पत्र या खरीदार समझौता, और डेवलपर को किए गए किसी भी भुगतान से संबंधित प्राप्तियों की एक प्रति।
सेल्फ एम्प्लॉयड आवेदक के लिए
सेल्फ एम्प्लॉयड आवेदक को सैलरी वाले आवेदक के सामान ही दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते है।इसके अलवा उन्हें आय प्रमाण के दस्तावेज के साथ साथ अपने व्यवसाय के बारे में कुछ विवरण प्रदान करना होता है।
बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ :
सेल्फ एम्प्लॉयड आवेदक को व्यवसाय का एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। इसके लिए आवेदक के पास निम्न में से कोई एक दस्तावेज होना आवशयक है।जैसे – ट्रेड लाइसेंस प्रमाणपत्र, दुकानें और स्थापना प्रमाणपत्र, बिक्री कर, पैन कार्ड या वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड आदि।
इनकम का पुरूफ़ :
इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड आवेदक को 2 साल का इनकम टेक्स रिटर्न (आईटीआर) और बैलेंस शीट की जानकारी शामिल हो सकती है।इसके अलावा आवेदक को अपने व्यवसाय के अकाउंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और अपना स्वयं का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट प्रदान करना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कर लाभ
वित्त वर्ष 2019-20 के कर शासन के अनुसार इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने पर एक व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित वर्गों के तहत कर लाभ का दावा कर सकता है।
धारा 80 सी :
इसके तहत होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट में प्रति वर्ष अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।
धारा 24 (बी) :
इसके तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।
धारा 80 ईई :
पहली बार होमबॉयर्स अधिकतम 50000 रुपये तक की वार्षिक कर राहत का लाभ उठा सकते हैं।
धारा 80ईईए :
यदि आवेदक की संपत्ति अफोर्डेबल हाउस की श्रेणी में आती है, तो होम लोन इंट्रेस्ट पर प्रति वर्ष अधिकतम 1.50 लाख की छूट मिल सकती है।